लखनऊ: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अंत: जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण ( Mutual Transfer) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया गया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिक्षकों को सुगमता से अपना इच्छित स्थानांतरण मिल सके।
उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मैचुअल ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए हैं साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए समय सारणी भी जारी कर दी गई है म्युचुअल ट्रांसफर को लेकर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को शासनादेश जारी कर दिया गया है अब जिले के अंदर शिक्षक अपना मैचुअल ट्रांसफर करा सकेंगे।
स्थानांतरण प्रक्रिया की प्रमुख तिथियां
क्रम संख्या | प्रक्रिया | तिथि |
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1 | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत | 02 अप्रैल 2025 |
2 | ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 11 अप्रैल 2025 |
3 | BEO (खंड शिक्षा अधिकारी) द्वारा सत्यापन | 16 अप्रैल – 20 अप्रैल 2025 |
4 | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा अनुमोदन | 21 अप्रैल – 23 अप्रैल 2025 |
5 | शिक्षकों द्वारा OTP के माध्यम से Pair बनाना | 06 मई – 15 मई 2025 |
6 | स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि | 18 मई 2025 |
7 | कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण | ग्रीष्मावकाश में |
8 | ऑफिशियल नोटिफिकेशन | Notification |
स्थानांतरण के लिए पात्रता और नियम
श्रेणी | स्थानांतरण पात्रता |
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प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) | प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) के साथ |
सहायक अध्यापक (प्राथमिक) | सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के साथ |
सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) | समान विषय के सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) के साथ |
प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक) | प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक) के साथ |
ग्रामीण संवर्ग | केवल ग्रामीण संवर्ग में स्थानांतरण |
शहरी संवर्ग | केवल शहरी संवर्ग में स्थानांतरण |
ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया
शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के सत्यापन की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) की होगी, जिसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाएगा। शिक्षकों को आदेश जारी होने के 7 कार्य दिवस के भीतर अपने नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। एक बार स्थानांतरण आदेश जारी हो जाने के बाद शिक्षक अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे।