Unified Pension Scheme Notification 2025: कर्मचारियों को मिलेगी UPS पेंशन! भारत सरकार का नोटिफिकेशन जारी देखें, किसे मिलेगी कितनी पेंशन

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Unified Pension Scheme Notification 2025: केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरू की है जिसको लेकर भारत सरकार का नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा ऐसे कर्मचारी जो 10 साल या उससे अधिक की सेवा के पश्चात रिटायर होने पर प्रति महीना ₹10000 की न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन भुगतान दिया जाएगा इसी प्रकार न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उसे तारीख से शुरू किया जाएगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षिता प्राप्त कर लेगा।

Unified Pension Scheme Notification 2025 Details Information

महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान, जैसा भी मामला हो, पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी।

केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी, जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है।

एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है. तो इसके सभी निर्धारण एवं शर्ते को अपनाया गया माना जाएगा और यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा। Unified Pension Scheme Notification 2025

केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी, जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है।

Unified Pension Scheme Latest Update

एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी, जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के परिचालन की प्रभावी तिथि पर सेवा में हैं, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं, तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित कर दिया जाएगा।

अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों के बराबर पूल कॉर्पस में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम है, तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से अधिक है, तो कर्मचारी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य या यूनिट के अंतरण को अधिकृत करेगा और व्यक्तिगत कॉर्पस में शेष राशि कर्मचारी को दी जाएगी

सुस्पष्टता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है. वह सेवानिवृत्ति के पश्वात् सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है।

अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की अर्हक सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वह कार्यरत है।

NPS धारकों को मिलेगा UPS का लाभ

NPS धारक ही UPS का हिस्सा बन सकते है। सुस्पष्टता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है. वह सेवानिवृत्ति के पश्वात् सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है। UPS में 10 वर्ष 15 वर्ष व 25 वर्ष का निर्धारण आपके अंशदान के महीनों की संख्या से होगा। नोटिफिकेशन की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दी गई पीडीएफ को डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं।

UPS Notification 2025

Unified Pension Scheme Notification 2025  PDF – Click Here

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